Monday 30 September 2013

क्या करें जब कागजात खो जाएं

कई बार जरूरी कागजात खो जाते हैं जिनमें सम्पत्ति से संबंधित कागजात भी शामिल हो सकते हैं। इसका कारण लापरवाही भी हो सकती है या वे नष्ट हो सकते हैं या चोरी भी हो सकते हैं। कई बार तो बैंक में लोन के एवज में रखे कागजात भी गायब हो जाते हैं। कागजात खो जाना एक गम्भीर मसला है इसलिए इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुरंत जरूरी कदम उठाने चाहिएं। पेश हैं इसी संबंध में जरूरी जानकारी-

कागजात खो जाने पर डुप्लीकेट कागजात प्राप्त करने की प्रक्रिया

कागजात खो जाने पर डुप्लीकेट कागजात हासिल करना बेहद महत्वपूर्ण एवं जरूरी है। कागजात के बिना सम्पत्ति का सौदा कर पाना बेहद कठिन होता है इसलिए  आपको पता होना चाहिए कि कागजात खो जाने पर आपके पास कौन-से विकल्प मौजूद हैं। 

1. तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाएं 
जैसे ही सम्पत्ति के कागजात खो जाने का पता चले, इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दें। एफ.आई.आर. केवल सम्पत्ति के मालिक की ओर से ही दर्ज करवाई जानी चाहिए तथा इसमें कागजात खोने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। एफ.आई.आर. की कॉपी लें। कॉपी को अपने पास सम्भाल कर रखें। सम्पत्ति बेचने के समय खरीदार इसकी मांग कर सकते हैं।
 
2. इश्तिहार छपवाएं
एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के बाद  आपको एक अंग्रेजी अखबार तथा किसी एक स्थानीय भाषा के अखबार  में सम्पत्ति के कागजात गुम होने संबंधी इश्तिहार छपवाना होगा। इसके बाद 15 दिन तक इंतजार करना होगा क्योंकि हो सकता है कि किसी को वे मिलें और वह उसे इस समय दौरान वापस कर सकता है। 

3. शेयर सर्टीफिकेट के लिए आवेदन करें
यदि किसी बहुमंजिला इमारत में आपके फ्लैट के कागजात गुम हुए हैं तो आप इस एफ.आई.आर. के आधार पर सोसायटी से शेयर सर्टीफिकेट जारी करने को कह सकते हैं। सोसायटी एक बैठक बुलाती है और एफ.आई.आर. को कागजात गुम होने का सबूत मानते हुए आपके आवेदन को स्वीकार कर लेती है। शेयर सर्टीफिकेट जारी करने के लिए सोसायटी आपसे शुल्क भी लेती है।  साथ ही आप एन.ओ.सी. की मांग भी करें जिसकी जरूरत सम्पत्ति के लेन-देन में पड़ सकती है। 

4. नोटरी के पास पंजीकरण करवाएं
अगला कदम स्टैम्प पेपर पर संबंधित कागजात के खो जाने के हलफनामे का पंजीकरण करवाना होगा। इसके लिए इश्तिहार में छपवाई बातें तथा एफ.आई.आर. नम्बर भी देना होगा।  अब इन दस्तावेजों को सत्यापित करके नोटरी के पास पंजीकृत कर दिया जाएगा ताकि आपके द्वारा दिया गया कागजात गुम होने का हलफनामा कानूनी रूप से वैध हो जाए। 

5. डुप्लीकेट सेल डीड प्राप्त करें

अंतिम कदम के रूप में आपको सम्पत्ति की सेल डीड की डुप्लीकेट कॉपी हासिल करनी होगी। इसके लिए  आपको एफ.आई.आर., इश्तिहार, शेयर सर्टीफिकेट तथा नोटरी द्वारा पंजीकृत हलफनामे की कॉपियों को रजिस्ट्रार के दफ्तर में जमा करवाना होगा। इसके बाद तय शुल्क अदा करने पर आपको डुप्लीकेट सेल डीड जारी की जाएगी। 

ध्यान में रखने वाली बातें : इस प्रक्रिया से गुजर कर आपको अपनी सम्पत्ति के वैध दस्तावेज एक बार फिर मिल जाएंगे परंतु याद रखें कि इसके लिए शुल्क के रूप में अच्छी रकम चुकानी पड़ सकती है। यह बात भी ध्यान में रखें कि यदि बैंक में रखे दस्तावेज बैंक वालों की लापरवाही से गुम हुए हों तो आप बैंक से हर्जाने की मांग कर सकते हैं।

Source: punjabkesari